घरों में रखे कलाधन पर अंकुश नोट बंदी जैसी मुहिम चलाने के बाद केंद्र सरकार की नजर अब लोगों की जेबों पर भी जा सकती हैं. जानकारों का कहना है कि कैश विद्ड्रॉल और ट्रांजैक्शंस के आलावा अब सरकार यह भी यह भी तय कर सकती हैं कि कोई व्यक्ति अपने पास कितना कैश पैसा रख सकता है. सूत्रों की माने तो अपने पास कैश रखने की लिमिट आम लोगों के साथ-साथ सभी निजी कंपनियों के लिए भी तय हो सकती है.
इस मामले में विशेषज्ञों का यह बताते है कि सरकार कालाधन खिलाफ भविष्य में और भी सख्त होने जा रही है. यही वजह है कि देश में पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद केंद्र सरकार कैश विद्ड्रॉल, ट्रांजैक्शंस के साथ पॉकेट(पास) में रखने वाले कैश रकम को लेकर भी नियम बना सकती हैं.
इसके साथ ही कुछ सूत्रों से यह भी पता चला है कि सरकार इस मुद्दे पर काफी गंभीर हैं. जिसके कारण सरकार द्वारा कैश लिमिट तय करने के विषय पर कई सीनियर टैक्स अधिकारियों और एक्सपर्ट्स से अपनी राय भी मांगी गई है. जिससे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार बहुत ही जल्द इस मामले में कोई बड़ा उठा सकती है.
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