चुनाव आयोग ने दिया निर्देश 24 घंटे के अंदर UP में ये काम करना होगा इन पार्टियों को!


चुनाव आयोग ने प्रदेश में आगामी विधानसभा को देखते हुए लोगों को जागरूक करने का पहल शुरू कर दिया है. लोगों के साथ साथ चुनाव आयोग उन तमाम पार्टियों को भी आदर्श आचार संहिता के बारे में याद दिला रहा है. चुनाव आयोग ने एक टाल फ्री नंबर 1950 जारी किया है,इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में कभी भी काल कर के राजनीतिक पार्टियों द्वारा बरती जा रही लपरवाहियों के बारे में शिकायत कर सकता है ये नंबर टोलफ्री है.


लोगों को इस बारे में बताया जा रहा है कि जब चुनाव आयोग तारीखों का एलान कर देगा. उसके 24 घंटे के अंदर ही सरकारी संपति इमारतों उनके अहातों पर पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, कट आउट या बैनर लगाकर संपति को खराब करने पर पाबंदी लगा दी जायेगी. इसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा इस तरह लपरवाही बरतने पर काल कर के इसके बारे में जनकारी दे सकता है.

इनमें और भी महत्वपूर्ण बात ये है की सिर्फ चुनाव के काम में लगे अफसरों को सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की छूट होगी. सरकारी खजानों से कोई भी पार्टी रेडियों या किसी भी प्रचार माध्यम का अपनी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नही कर सकती है. डवलपमैंट और कंस्ट्रक्शन के कामों पर विभागों को चुनाव आयोग तक ये जानकारी चुनाव घोषणा के 72 घंटों के दौरान देनी होगी. ये नियम प्रदेश सहित उन सभी राज्यों में भी लागू होगा जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है.

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