1.72 लाख शिक्षामित्रों के लिए बड़ी ख़बर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फ़ैसला


नई दिल्ली: यूपी के शिक्षामित्रों के समायोजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 1.72 लाख शिक्षामित्र नहीं हटाए जाएंगे. हालाँकि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षामित्रों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी.



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए उन्हें दो मौके दिए जाएंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज देने की बात भी कही है. वहीँ कोर्ट के इस फैसले से टीइटी वालों को बड़ी राहत मिलेगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करना है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन कैंसिल कर दिया था. जिसके खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

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