GST 2.0 क्या है? सरल शब्दों में पूरी जानकारी
अगर आप कर भरते‑भरी थक गये हैं तो नया GST 2.0 आपके लिये एक राहत का पैकेज बन सकता है. इसे भारत सरकार ने कर‑प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए पेश किया है. इस लेख में हम बिना जटिल शब्दों के GST 2.0 के प्रमुख बिंदु, आपके व्यवसाय पर असर और आसान टिप्स बताएँगे.
GST 2.0 के मुख्य बदलाव
पहला बड़ा बदलाव है टैक्स स्लैब का सरलीकरण. अब सिर्फ 5, 12 और 28 प्रतिशत के बजाय 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के पाँच ही स्लैब रखे गये हैं. इससे छोटे कारोबारियों को अपने उत्पादों को सही रेट पर वर्गीकृत करना आसान हो गया.
दूसरा बदलाव इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का तेज़ वितरण है. अब ITC को 30 दिन के भीतर परिपूर्ण किया जायेगा, जबकि पहले यह 90 दिन तक लटका रहता था. इससे नकद प्रवाह सुधरता है.
तीसरा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरी तरह आसान बनाना. अब नई फॉर्म में सिर्फ Aadhaar, PAN और व्यापार का पता भरना है, और दो‑तीन मिनट में आप GSTIN प्राप्त कर सकते हैं.
चौथा बदलाव डिजिटल रिटर्न फाइलिंग का संवर्द्धन है. अब रिटर्न केवल मोबाइल ऐप से भी भर सकते हैं, और सिस्टम स्वचालित रूप से त्रुटियों को पहचान कर सुधार सुझाव देगा.
व्यवसायों के लिए आसान टिप्स
1. **रजिस्ट्रेशन समय पर करा लें** – देर से रजिस्ट्रेशन पर दंड लग सकता है, इसलिए अपने व्यापार को शुरू होते ही GST पोर्टल पर रजिस्टर कर लें.
2. **सही टैक्स स्लैब चुनें** – अपने उत्पाद या सेवा के अनुसार सही स्लैब चुनना जरूरी है, नहीं तो आप या तो कम टैक्स देंगे या अधिक.
3. **इनवॉइस में सभी विवरण भरें** – इनवॉइस पर बिल नम्बर, GSTIN, तारीख और कर राशि सही लिखें. यह ITC क्लेम करने में मदद करेगा.
4. **डिजिटल रिटर्न फाइलिंग को नियमित रखें** – हर महीने की अंतिम तिथि से पहले रिटर्न फाइल करें, ताकि दंड और पेनल्टी से बचा जा सके.
5. **ऑटो‑रिमाइंडर सेट करें** – अपने मोबाइल या कंप्यूटर में रिमाइंडर लगा कर रिटर्न फाइलिंग, INVOICE अपलोड और पेमेंट ड्यू डेट को याद रखें.
इन सरल कदमों से आप GST 2.0 की जटिलता को कम कर पाएँगे और अपने व्यवसाय को बिना थकावट के चलाते रहेंगे.
GST 2.0 का लक्ष्य है करदाता की बोझ कम करना, कर संग्रह बढ़ाना और डिजिटल ट्रैकिंग को सुदृढ़ बनाना. अगर आप ऊपर बताए गए बदलावों को समझकर लागू करेंगे तो आपका सफ़र आसान रहेगा.
अंत में, याद रखें कि कर कानून कभी‑कभी बदलते रहते हैं. इसलिए हर साल GST पोर्टल पर अपडेट्स पढ़ते रहें और जरूरत पड़ने पर टैक्स प्रोफेशनल की सलाह लें.

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