प्रदेश में अब नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर …

न्यूज़ डेस्क: यूपी सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मंदिरों, मस्ज्दिों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दे कि प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर हटाने की आखिरी तारीख 15 जनवरी तक थी.

प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि धार्मिक स्थानों और सार्वजनिक जगहों से लाउडस्पीकर हटाने की आखिरी तारीख बीते सोमवार को समाप्त हो गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 7 जनवरी को प्रदेश सरकार ने 10 पन्नों का लाउडस्पीकर के सर्वेक्षण का प्रोफार्मा जारी किया था. इस प्रोफार्मा में स्थाई रूप से लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत लेने का फार्म और जिन लोगों ने लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं ली है उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया था. इसके बाद आगामी 20 जनवरी से प्रदेश में लगे अवैध लाउडस्पीकर हटवाने का कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए गए है.

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण में असफल रहने पर कड़ी नाराजगी जताई थी और राज्य सरकार से पूछा था कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों– मस्जिदों, मंदिरो,गुरूद्वारों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर संबंधित अधिकारियों से इसकी इजाजत लेने के बाद ही लगाए गए हैं.

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