ये दुनिया की 10 विचित्र स्थान जहाँ आपको अपने जीवन में एक बार जरुर जाना चाहिए…
— January 21, 2018आपने ये बात सुना या देखा जरुर होगा कि पृथ्वी पर जब उल्का पिंड गिरता है तब वह अपनी नंगी…
न्यूज़ डेस्क: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की करने के आदेश जारी किए हैं. बीते मंगलवार को यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किया है.
दरअसल, सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की करने का आदेश साल 1994 में उनके द्वारा कसया थाने में सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ पुलिस ने 2004 में आरोप पत्र दायर किया था.
शाही ने कोर्ट से जमानत हासिल कर ली थी लेकिन पिछले 14 मई 2007 से के बाद से वह इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कभी हाजिर नहीं हुए. जिस कारण बीते मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान एसीजेएम चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने मंत्री के 11 वर्षों से पत्रावली में गैरहाजिर रहने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. इसके साथ ही कसया एओ को उनकी संपत्ति कुर्क कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.
यह भी पढ़ें:
हज सब्सिडी को लेकर राजनीति हुई गर्म सपा राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने कहा सरकार
भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर तोड़ा सदियों से चला आ रहा अंधविश्वास इस बार
‘दलित जितना प्रताड़ित होगा, बसपा का वोट उतना ही मजबूत होगा’
Leave a reply