मुजफ्फरनगर दंगा स्टिंग मामले में देश के एक बड़े टीवी चैनल के 9 पत्रकार दोषी करार

लखनऊ. प्रदेश विधानसभा की एक छः सदस्यीय समिति ने मुजफ्फरनगर दंगा से संबंधित एक स्टिंग दिखाने के मामले में देश के बड़े न्यूज़ चैनल के 9 वर्तमान और पूर्व पत्रकारों को दोषी माना है. उनपर कैबिनेट मंत्री आज़म खान की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है.


आज विधानसभा में पेश की गयी इस रिपोर्ट में न्यूज़ चैनल ‘आज तक’ और इंडिया टुडे ग्रुप के जिन पत्रकारों को दोषी माना है उनमे मैनेजिंग एडिटर सुप्रिय प्रसाद, आउटपुट हेड मनीष कुमार, एसआईटी एडिटर दीपक शर्मा, रिपोर्टर अरुण सिंह, रिपोर्टर हरीश शर्मा, मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल (हेडलाइन्स टुडे), पुण्य प्रसुन वाजपेयी, एंकर गौरव सावंत और एंकर पदमजा जोशी शामिल हैं. इन्हें सदन के वरिष्ठ सदस्य आजम खाँ की अवमानना का दोषी पाया गया हैं.

इस रिपोर्ट में इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 153A (सौहार्द बिगाड़ने), 295A (किसी धर्म का अपमान करने), 200 (जानबूझकर झूठ बोलने), 463-64-65, 469 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गयी है. इसके साथ ही केबल टेलीविजन नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट-1995 की धारा- 5 और धारा- 20 के तहत भी कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है.


ज्ञात हो कि साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ‘आज तक’ ने ऑपरेशन दंगा के नाम से एक स्टिंग किया था जिसमें वरिष्ठ मंत्री को सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का मददगार बताया गया था. इसके बाद ही प्रदेश विधानसभा ने इस समिति का गठन किया था.

माना जा रहा है कि आगामी 23 फरवरी को इस रिपोर्ट पर सदन में विचार कर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जायेंगे.


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