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न्यूज़ डेस्क: प्रदेश की योगी सरकार अपने काम को लेकर काफी संकल्पित दिख रही है. इसी संकल्प के कड़ी में अब यूपी में धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत के बजने वाले लाउडस्पीकरों पर पूरी तरह से रोक लगेगी. उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत लगे लाउडस्पीकर को तुरंत हटवाएं.
बता दे कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं. जिसके बाद लखनऊ बेंच कोर्ट ने मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर यूपी के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रमुख को तलब किया था.
कोर्ट ने कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक तौर से लाउडस्पीकर को इस्तेमाल में लाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और प्रशासन द्वारा तय शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी. कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषणनियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है.
कोर्ट के सख्त रूख के बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी करके कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए.
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