अवैध खनन मामले में अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका
— July 29, 2016
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को झटका देते हुए बालू माफिया और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन की जांच सीबीआइ को सौंप दी है. यही नहीं कोर्ट ने सीबीआइ से इस मामले में छह सप्ताह में जांच की रिपोर्ट मांगी है. यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने विजय कुमार द्विवेदी व दर्जनों जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है.
प्रदेश में अवैध खनन से नाराज हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में प्रमुख सचिव का यह कहना कि उन्हें किसी भी जिले में अवैध खनन की सूचना नहीं है, यह आंख में धूल झोंकने जैसा है. प्रमुख सचिव ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि अवैध खनन पर रोक के लिए प्रत्येक जिले में अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है.
टीम से प्राप्त सूचना के तहत अवैध खनन नहीं हो रहा है. इस हलफनामे से असंतुष्ट कोर्ट का कहना था कि कमेटी ने क्या कार्यवाही की, इसकी जानकारी नहीं दी गई. कमेटी ने जांच की या नहीं कुछ भी स्पष्ट नहीं है. ऐसे में यह कहना सही नहीं कि अवैध खनन नहीं हो रहा है.
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