डीजीपी सुलखान सिंह ने पुलिस विभाग को जारी किया यह सख्त आदेश, कहा इन लोगों पर चलाया जाए एनएसए के तहत मुकदमा…
— June 6, 2017
Edited by: satish kumar on June 6, 2017.
न्यूज़ डेस्क: देश में बढ़ते गौ-तस्करी की समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह ने पुलिस विभाग को नए आदेश जारी किये है. जो लोग गो तस्करी करेंगे उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मुक़दमा चलाया जायेगा. उन्होंने अपने बयान में कहा, ‘गौ-हत्या और तस्करी रोकने की बेहद जरूरत है. इस काम के लिए अपराधियों पर एनएसए 1980 या फिर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए.’
उन्होंने कहा कि इसमें आरोपी को तीन महीने या उससे ज्यादा के लिए हिरासत में रखा जाएगा है. 7 दिन के अन्दर राज्य सरकार को केंद्र सरकार को जवाब देना होगा. सोमवार को लखनऊ में बैठक करते हुए डीजीपी ने इस दौरान और कई निर्देश पुलिस विभाग को दिए. साथ ही उन्होंने अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगाने और उनकी बेल को रोकने की कोशिश करें.
उन्होंने नोएडा और गाजियाबाद की पुलिसिंग और ट्रैफिकव्यवस्था को दिल्ली से बेहतर करने को कहा है. डीजीपी इस मामले को तब उठाए है जब देश में गो रक्षा को लेकर विवाद खड़ा हुए है. ऐसे ही मामले सामने आया था ग्रेटर नोएडा से जहां गोरक्षा द्वारा दो लोगों को पीटने का मुद्दा आया था, जिनकी पिटाई के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी.
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