निर्वाचन आयोग एक बार फिर से हुआ सख्त, इन लोगों पर हो सकती है कार्रवाई!

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नई दिल्ली: कई राज्यों में एक साथ शान्ति के साथ चुनाव को सम्पन्न कराने वाला भारतीय निर्वाचन आयोग एक बार फिर से सख्त हो गया है. इससे पहले जहां चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी टीवी चैनलों को एग्जिट पोल नहीं दिखाने का आदेश जारी कर दिया था. तो अब वहीं आयोग ने एक और सराहनीय फैसला लिया है. जिसके बारे में जानकर नेताओं और पार्टियों के जीत या हार को लेकर भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषों के होश उड़ जाएंगे.

बता दें कि चुनाव आयोग ने ऐसे ज्योतिषों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए वोटिंग के दौरान मीडिया में पार्टियों को मिलने वाली अनुमानित सीटें की भविष्यवाणी पर रोक लगा दी है. आयोग ने ऐसा न करने की हिदायत मीडिया को भी दी है. जबकि आयोग ने अनुमानित सीटें या इससे जुड़ी कोई अन्य बातों को भी मीडिया में बताने से मना किया है. इस को लेकर आयोग ने एक नई एडवायजरी जारी की है.

जिसके अनुसार यदि किसी भी राजनीतिक जानकार, ज्योतिषी या टैरो रीडर द्वारा चुनावी नतीजे से जुड़ी भविष्यवाणी जाती है तो वह नप्रतिनिधित्व कानून (1951) की धारा 126-ए का उल्लंघन होगा. जिसके बाद उनपर कार्रवाई भी हो सकती है. हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो आयोग का यह निर्देश आने वाले सभी चुनावों में लागु होंगे. फिलहाल इस दौरान सिर्फ एक्जिट पोल पर प्रतिबंध है.



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