इस दिवाली जियो लेकर आया अब तक का सबसे धमाकेदार ऑफर, हर यूज़र हो जायेगा गदगद
— October 12, 2017टेक न्यूज़: दीवाली पर रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार तोहफा लेकर आया है. जिसमें ग्राहकों को 399 रुपये…
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन को आगजनी के 3 मामलों में एडीजे उमाशंकर शर्मा ने अंतरिम जमानत खारिज कर दी. जिसके बाद एसीजेएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उन्हें जेल भेज दिया है. इससे पूर्व सपा एमएलसी सुनील सिंह ने एसीजेएम की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जमानत अर्जी दी. जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेकर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई.
हालाँकि इसके बाद आरोपी द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत के साथ ही अंतरिम जमानत की अर्जी दी गई और साथ ही मांग की गई कि नियमित जमानत अर्जी की सुनवाई तक आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी जाए. जिसे जिला न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए एडीजे उमाशंकर शर्मा के समक्ष भेज दिया. जिसके बाद एडीजे उमाशंकर शर्मा ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए नियमित जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की.
इन आगजनी के 3 मामलों में है आरोपी
वर्ष 2010 के ये मामले थाना हजरतगंज, आशियाना व थाना कृष्णानगर के हैं. अभियोजन के मुताबिक “27 अप्रैल 2010 को रायबरेली जा रही बस को एल्डिको पुल के पास रोक कर 10-12 लोगों ने पहले सवारी फिर कंडक्टर नरेंद्र बहादुर को थप्पड़ मारकर बस में आग लगा दी.”
इस घटना के बाद सभी हमलावर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां से भाग गए. ड्राइवर निर्भय प्रताप सिंह ने इस घटना की रिपोर्ट लिखाई थी. इसके वाद हमलावरों ने दूसरी बस को रोककर भी आग लगा दी. जिसकी रिपोर्ट बस मालिक जुगल किशोर ने लिखाई थी.
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