अब पासपोर्ट बनवाने के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव, पढ़िए अब क्या करना होगा!


नई दिल्ली: बैंक से कैश निकालने के नियमों के बाद अब केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है. जिसके बाद पासपोर्ट बनवाना काफी आसान हो गया है. जानकारी के मुताबकि इससे पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र(26 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए लोगों को) देना जरुरी होता था. लकिन सरकार द्वारा बनाए गये नए नियम के तहत अब से दुसरे आई डी प्रूफ के दस्तावेज़ भी प्रमाण के तौर पर मान्य किये जाएंगे.


इन दस्तावेजों के नाम इस प्रकार है:
– बर्थ सर्टिफिकेट
– ट्रांसफर सर्टिफिकेट
– स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या आखिरी शिक्षा का प्रमाण पत्र(मान्यता प्राप्त स्कूल का होना चाहिए)
– पेन कार्ड (स्पष्ट डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए)
– आधार कार्ड
– ड्राइविंग लाइसेंस
-वोटर आई डी कार्ड

-पॉलिसी, बॉन्ड्स और लाइफ इन्शोयरेंस (इन पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए)
-माइनर्स के पासपोर्ट अब माता या पिता में से किसी एक के कागजात के आधार पर भी बन जाएंगे.
-पासपोर्ट बनवाने में मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं होगा.
-साधु संत माता पिता के स्थान पर अपने गुरु का नाम लिख सकेंगे (हालांकि साधु संतो को एक पहचान पत्र और सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा)


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