GST को लेकर मुख्य सचिव ने यूपी के अधिकारियों को जारी किया निर्देश!


लखनऊ: मुख्य सचिव राजीव कुमार ने GST को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं. मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों को दिशा निर्देश दिया है. उनके इस निर्देश के तहत अब राजकीय विभागों और संस्थाओं का GST पंजीकरण होना आवश्यकत है. साथ ही GST पोर्टल पर एक्टिवेट करते ही माइग्रेशन करना भी जरुरी होगा. 3 महीने में पंजीयन के साथ इनरोलमेंट जरुरी है.

मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों के 2.50 लाख से अधिक क्रय पर 2% TDS कटौती हो. सभी विभाग 2 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर नामित करे. मुख्य सचिव ने अफसरों के यह भी कहा कि गलत काम विनम्रता से मना कर दें. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मिलकर लॉ एंड ऑर्डर संभाले. उन्होंने आगे कहा कि अफसर दबाव में न आकर बल्कि नियमानुसार काम करें. अफसरो की टीम भावना से होगा अच्छा कार्य.

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