बसपा के इस पूर्व मंत्री को अदालत ने दिया बड़ा झटका….
— November 12, 2016
Edited by: admin on November 12, 2016.
बसपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला हैं. आपको बता दें कि बाबू सिंह ने सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए एक याचिका दाखिल की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कहा जा रहा है कि इस याचिका के माध्यम से बाबू ने सीबीआई के एनबीडब्लू को चुनौती दी थी और अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया था कि एनआरएचएम घोटाले के दौरान वो एक लोक सेवक थे.
इसलिए एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती हैं. लेकिन सीबीआई के वकील अमित मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आधार पर कोर्ट को बहस के दौरान यह दलील दी हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार की अनुमती लेने की जरुरत नहीं होती हैं. कहा जा रहा है कि बाबु की याचिका पर जस्टिस अरुण टण्डन की एकलपीठ द्वारा सुनवाई की गई है. जिन्होंने हस्तक्षेप से इंकार करते हुए बाबु की याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है.
हालंकि फिलहाल एनआरएचएम घोटाले के चार अन्य मामलो में सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसलों को सुरक्षित रखा गया है. ज्ञात हो कि एनआरएचएम घोटाले में आरोपी बाबू सिंह को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत मिली थी. बताया जा रहा है इन्होने अपनी जमानत राशी के रूप में 10 लाख की धरोहर राशि जमा की थी.
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