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भाजपा के इस विधायक समेत 62 लोगों के खिलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी

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भारतीय जनता पार्टी के खागा विधायक कृष्णा पासवान की परेशानी अब और बढ़ गई है क्योंकि एक संगीन मामले में दोषी पाए जाने का कारण अदालत द्वारा उनके साथ-साथ 62 अन्य दोषी लोगों के खिलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी किया है. बता दें कि बीजेपी विधायक ने इन लोगों के साथ मिलकर वर्ष 2012 में 9 अगस्त को बिजली और पानी की समस्या की वजह से जीटी रोड जाम किया था. जबकि विधायक और उनके समर्थकों ने मिलकर मौके पर जमकर पथराव भी किया था.


पथराव की इस घटना को अंजाम देने में पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला, डॉ. देवाशीष चौधरी, पप्पू सिंह, व्यापारी नेता शिवचंद्र शुक्ला, महेंद्र सिंह, लाल सिंह, संतोष कुमार, श्रीमती माया सिंह मुन्ना सिंह और राम गोपाल सहित 62 लोगों का हाथ है. इस सभी आरोपियों के खिलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी करने साथ ही अदालत ने इन्हें निर्धारति तिथि को कोर्ट पेश होने का आदेश भी दिया है. न्यायालय सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ़ गैरजमानती वारंट कोर्ट नंबर 10 के अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षय लाल गुप्ता द्वारा जारी किया गया है.

पुलिस की जानकारी के अनुसार गोपाल कृष्ण गुप्ता ने जो उस समय खागा कोतवाली के प्रभारी थे, जाम लगाकर उपद्रव करने के साथ अन्य क्राइम की धाराओं में विधायक सहित 62 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. हालांकि इस घटना के वक्त मौके पर खागा के एसडीएम लवकुश तिवारी भी मौजूद थे लेकिन वो भी पुलिस और जनता के बिच हुए पत्थरबाजी को रोकने में असमर्थ रहे. कहा जाता है कि इस घटना में पुलिस के कई जवान बूरी तरह से घायल हुए थे.

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