ताजा खबर: मोदी के संसदीय सीट निर्वाचन पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!
— December 8, 2016
Edited by: chandramohan pandey on December 8, 2016.
हाईकोर्ट ने वाराणसी सीट से पीएम मोदी का निर्वाचन रद्द कर वहां नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग वाली चुनावी अर्जी को खारिज कर दिया है.बता दे की पीएम मोदी के खिलाफ यह याचिका कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले विधायक अजय राय ने दाखिल की थी. अदालत ने इस चुनावी अर्जी को ठोस सबूत और मजबूत आधार के अभाव में खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसा लगता है कि याचिका आधे-अधूरे मन से हवाई तथ्यों के आधार पर दाखिल की गई थी.
अजय राय ने अर्जी में आरोप लगाया था कि साल 2014 में वाराणसी सीट पर पर्चा दाखिल के वक्त पीएम मोदी ने पत्नी का नाम तो लिखा था, लेकिन उनकी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था. पत्नी की संपत्ति के ब्यौरे के कालम में उन्होंने ‘नॉट नोन’ यानी नहीं पता लिखा था.वहीं राय ने दायर याचिका में पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था की वाराणसी चुनाव में प्रचार के दौरान वोटरों को पैसे-गमछे, टोपी, साड़ी व अन्य सामान बांटकर उन्हें प्रभावित किया था.
और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था.जबकि पीएम मोदी की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि उन्होंने पत्नी की संपत्ति के बारे में में जानकारी नहीं होने की वजह से ब्याैरा नहीं दिया था.कोर्ट ने मोदी के द्वारा दिए दलील को मानते हुए राय की याचिका को खारिज कर दिया है.
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