बिग ब्रेकिंग: लगा झटका, अब उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कि उपमुख्यमंत्री की पद जा….!


लखनऊ: आज विधान परिसद में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ. पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता शतरुद्ध प्रकाश ने कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री कि वयवस्था नही है तो फिर नेता सदन कैसे? यह बात उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पर कटाक्ष करते हुए कहा. अब सवाल ये उठने लगा है कि अगर संविधान में उप मुख्यमंत्री का प्रवधान नही है तो फिर कैसे बने उप मुख्यमंत्री?

तो वही दूसरी तरफ सूबे के सीएम आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ याचिका दायर हुआ है. इस याचिका में सीएम योगी और केशव मौर्या को अयोग्य ठहराने कि मांग कि गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सांसद किसी राज्य का मंत्री नही बन सकता है यह संविधान के अनुच्छेद 101:2: का उलंघन है.

ऐसे में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्या का अयोग्य करार करना चाहिए क्योकि अभी भी दोनों सांसद है. अब इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 24 मई कि तारीख को तय किया गया है. न्याधिस सुधीर अग्रवाल और न्याधिस वीरेंद्र कुमार कि खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संजय शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है. अगर लखनऊ हाई कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाता है तो दोनो सांसद अयोग्य हो जायेंगे.अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है.


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