यूपी के इन लाखों शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत



यूपी में करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखा है. जिसके बाद शिक्षा मित्रों ने थोड़ी चैन की साँस ले ली हैं. बता दें कि 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश 6 दिसम्बर को स्टे दिया था.

हालंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई यह कहा था कि किसी को अंतरिम राहत नहीं देने और केस में अंतिम बहस होने की बात कही थी. जबकि कोर्ट के निर्देश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर प्राथमिक शिक्षक का पदभार दे दिया गया था. शिक्षामित्रों के वकील मीनेश दुबे की दलील के मुताबिक उन छात्रों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है जो TET उतीर्ण हैं.

कहा जा रहा है कि करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों की आंखे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है. जानकारों का कहना है की जहां शिक्षामित्रों के समायोजन को हाईकोर्ट ने अवैध ठहरा दिया था तो अब इसके खिलाफ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर अाज सुनवाई होनी है.




रिलेटेड न्यूज़:



इस न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.
[addtoany]

Tagged with: supreme court