सुप्रीम कोर्ट ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव व उनके परिवार को बड़ी राहत दी है. आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नहीं कह सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि 13 दिसंबर 2012 को ही यह आदेश जारी किया जा चुका है कि सीबीआई इस मामले की खुद जांच करें.
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने इस मामले में नियमित एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, यूपी सीएम अखिलेश यादव, कन्नौज से लोकसभा सांसद डिंपल यादव व मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया है.
Leave a reply