राज्य सरकार का यह नया कानून आपको दिलाएगा बड़ी राहत

लखनऊ. प्रदेश में निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने आज संशोधित ‘डिपाजिटर प्रोटेक्शन एक्ट’ को मंजूरी दे दी. इसके बाद चिट फण्ड कंपनियों और रियल एस्टेट बिल्डर्स द्वारा की जानेवाली धोखाधड़ी पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में मदद मिलेगी.

इस एक्ट के प्रभाव में आने के बाद इन कंपनियों द्वारा डिफ़ॉल्ट किये जाने पर उनके मालिकों को जेल भेजा जाएगा. इसके साथ ही उनपर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ज्ञात हो कि ‘प्रोटेक्शन ऑफ़ इंटरेस्ट ऑफ़ डिपाजिटर इन फाइनेंसियल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट’ को पहले भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी लेकिन बाद में राज्यपाल ने इसे लौटा दिया था. इसके बाद इसे दोबारा बदलाव करके कैबिनेट में पेश किया गया.

रियल एस्टेट क्षेत्र में धोखाधड़ी की बढती घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने भी ऐसा ही एक कानून बनाया था जो फिलहाल संसद से पास नहीं हो सका है.


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