मूर्ति विसर्जन को लेकर आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा सराहनीय फैसला!



गंगा नदी में मूर्तियों के विसर्जन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है. बताया जा रहा गंगा नदी में मूर्तियों के विसर्जन के लिए परमिशन एक याचिका दायर की गयी थी. जिस पर सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट उसे खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के मुताबिक गंगा में मूर्तियों के विसर्जन पर लगाई गई रोक उचित नहीं हैं. कोर्ट का यह भी कहना है कि मूर्तियों के विसर्जन के गंगा में प्रतिबन्ध के बाबजूद प्रशासन ने उचित वैकल्पिक व्यवस्था की है.

सूत्रों की जानकारी के अनुसार सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति वाराणसी द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके पंडालों में रखे पूजा जल कलश को गंगा मइन प्रवाहित करने की मांग की गयी थी. जिस याचिका पर जस्टिस वीके शुक्ल और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि ‘पूजा जल कलश के गंगा मे प्रवाह को किसने रोका है.’

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गंगा में मूर्ति विसर्जन की आज्ञा वाली याचिका को रद्द करते हुए कहा कि मूर्तियों के विसर्जन को लेकर उतपन्न हुई व्यवहारिक परेशानीयों लिए प्रशासन से निवेदन किया जा सकता है. जबकि उन्होंने प्रशासन द्वारा तैयार तालाब में मूर्ति विसर्जन का निर्देश दिया.


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