इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दिया तगड़ा झटका, शिक्षा विभाग में …

न्यूज़ डेस्क: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग में भर्तियों पर लगी रोक लगा दी थी. जिसे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा ली है. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 23 मार्च 2017 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें शिक्षा विभाग में प्रदेश के विभिन्न जिलों में गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था.

योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 12460 सहायक अध्यापकों और उर्दू शिक्षकों के 4 हजार पदों पर भर्ती को लेकर दोबारा शुरु होने का रास्ता साफ हो गया है.

बता दे, याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह सहित कई अन्य ने याचिका दाखिल कर भर्ती पर रोक लगाने के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचियों ने कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया शुरु करने की भी मांग की थी. जिस पर महीनों चली सुनवाई के बाद बहस पूरी होने पर हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था. जस्टिस पी.के.एस. बघेल की एकलपीठ ने यह आदेश जारी किया है.

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