इन सैनिकों पर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला….नहीं दी जाएगी उनको …


लखनऊ बेंच के आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने चरित्रहीन पूर्व सैनिक के लिए एक अहम फैसला सुनते हुए एक पूर्व सैनिक को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी.
आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने ऐसा करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप है. आपको बता दें की पूर्व सैनिक याची ने यौन संक्रमण की बीमारी का हवाला देते हुए विकलांगता पेंशन की मांग की थी. लेकिन ट्रिब्यूनल ने माना कि याची ने विवाहेतर संबंध बनाए जिसके चलते ही उसे यौन संक्रमण हुआ.

यह महत्वपूर्ण फ़ैसलाट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य जस्टिस देवी प्रसाद सिंह और प्रशासनिक सदस्य एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की बेंच ने सुनाया. उन्होंने कहा कि ऐसा कृत्या करने वाले व्यक्ति को आर्थिक मदद देना कानून के साथ मजाक होगा. इसके साथ ही ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व सैनिक की याचिका ख़ारिज भी कर दी गई.

ट्रिब्यूनल ने आर्थिक मद्दद देने से इनकार करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो चरित्रहीन होने के बाद व्यक्तिगत जिंदगी में किए गए गलत कामों की वजह से एक बीमारी से पीड़ित है, उसे जनता के पैसे से क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती है. सेना में रहकर देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी से दुर्व्यवहार के बाद पब्लिक मनी से फायदा लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है.

दरअसल, सेना के मेडिकल बोर्ड बबीना की रिपोर्ट में पूर्व सैनिक को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज (एसटीडी) के बारे में पता चला था. जिसके बाद से ही उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. ट्रिब्यूनल द्वारा रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर भी सवाल उठाया गया जिसमें यह कहा गया था कि 1997 में बीमारी का पता चलने के बाद भी पूर्व सैनिक ने छह साल तक नौकरी की.


इस न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.


Loading...

« Previous Article सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर महिलाएं होती है ज्यादा इमोशनल...

Next Article » बसपा MLA मुख्तार अंसारी का फिर बदला जेल, यहां हुए शिफ्ट...!

Tagged with: armed forces tribunel lucknow lucknow army

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *