युपी में नया राजस्व कोड लागू, दलितों और किसानों को होगा बहुत बड़ा फायदा

Lucknow : Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav while addressing the press conference at CM’s office in Lucknow on Thursday. PTI Photo by Nand Kumar
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लखनऊ. प्रदेश में आज से न्यू रेवेन्यु कोड-2016 लागू हो गया है जो 114 साल पुराने भू राजस्व अधिनियम-1901 की जगह लेगा. सरकार के मुताबिक इस नई राजस्व संहिता का फायदा दलितों और किसानों को ज्यादा होगा.

इस नई नीति के लागू होने के बाद राज्य के किसानों को हदबंदी और आपसी बंटवारे के लिए अब तहसील स्तरीय कोर्ट के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने होंगे. साथ ही अब 50 हजार र्रुप्ये तक के बकाये के लिए किसानों पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा.

इस नए कोड में राजस्व विभाग की 234 धाराओं और 16 अध्यायों में संशोधन कर संबंधित नियमों की कठिनाइयों को आसान किया गया है. इसके तहत अब अविवाहित बेटियों की भी पैतृक जमीन में हिस्सेदारी होगी जबकि पत्नी को भी पट्टेदारी में हक़ दिया गया है. साथ ही कोई अशक्त व्यक्ति अपनी कृषि भूमि का दूसरे के नाम पट्टा भी कर सकता है.


इस कोड के लागू होने से एक जो बड़ा फायदा दलितों को होगा वो ये कि तीन शर्तों को पूरा करनेवाले लोग अपनी जमीन बेच सकेंगे. ये तीन नियम हैं- जमीन बेचने वाला दूसरी जगह बस गया हो, वह किसी जानलेवा रोग से पीड़ित हो या कोई उसका उत्तराधिकारी न हो.

इसके अलावा अब लोगों को निजी भूमि की पैमाइश कराना आसान हो जाएगा. कोई भी व्यक्ति एक हजार रुपए जमा कराकर अपनी भूमि की पैमाइश करा सकता है.


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