अब शराब की दुकान का लाइसैंस पाने के लिए देनी होगी यह दो चीज़े, एकाधिकार होगा खत्म …

न्यूज़ डेस्क: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी शराब व्यवसाय में एकाधिकार समाप्त करने के लिए राज्य में एक व्यक्ति को दो से अधिक दुकान लेने पर पाबंदी लगा दी है. अब प्रदेश में शराब व्यवसाय के लिए आवेदन के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

योगी मंत्रिमंडल में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 2018-19 के आबकारी नीति का निर्धारण कर दिया गया है. इस नए नियम लागू होने के बाद अब इस व्यवसाय में किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा और पूरी पारदर्शिता रहेगी. जिलेवार आन लाइन आवेदन किए जा सकेंगे. वही एक व्यक्ति दो से ज्यादा आवेदन नहीं कर सकेगा. अब आवेदन का फार्म भरते वक़्त आधार और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. स्वास्थ्य मंत्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में शराब की अवैध बिक्री बन्द कराने के लिए यह ‘ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम’ लागू किया गया है. इससे कौन सी बोतल किस जगह पर है, इसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा.

सिंह ने यह भी बताया कि शराब अब लोगों को डिजीटल सिस्टम से भी मिल सकेगी. इसके लिए इलैक्ट्रानिक पेमैंट व्यवस्था लागू की जाएगी. पेटीएम के जरिए भी शराब की कीमत अदा की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि 2017-18 में आबकारी से 12730 करोड़ रुपए राजस्व मिला है. वही वर्ष 2018-19 में इसमें 29.7 फीसदी अधिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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