इन्हें नहीं मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे…..!


न्यूज़ डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के मामले में हिरासत में लिए गये छात्रों की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी. कोर्ट ने हसनगंज पुलिस द्वारा अदालत में पेश गई डायरी के बाद 9 जून को यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने माना कि छात्रों का अपराध गंभीर प्रकृति का है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. यह मामला 7 जून की शाम जब मुख्यमंत्री लखनऊ विश्वविधालय में छत्रपति शिवाजी पर कार्यक्रम में जा रहे थे उसी दौरान छात्र छात्राओं ने गेट नंबर 1 के पास उन्हें काले झंडे दिखाते हुए सीएम की फ्लीट के आगे आ गए.

इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या श्रीवास्तव ने 11 छात्र छात्राओं को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उधर विश्विद्यालय ने मामले को गंभीरता को लेते हुए आठ छात्रों को सस्पेंड कर सभी सुविधाओ से वंचित कर दिया है. सस्पेंड किए गए छात्रों के नाम इस प्रकार है: सतवंत सिंह, नितिन राज, पूजा शुक्ला, अनिल कुमार यादव, अंकित कुमार सिंह, राकेश कुमार, माधुर्य सिंह और अपूर्वा शर्मा.

सभी छात्र व छात्रों के ऊपर धारा 147 (दंगा करना), धारा 341, (गलत तरीके से रोकना), धारा 332 (जान बूझकर जनता के सेवक को काम करने से रोकना), धारा 504, (जानबूझकर अपमान जिसका मकसद शांति को भंग करना), धारा 506, (आपराधिक धमकी), धारा 353 (जनता के सेवक को उनके काम करने से रोकना) लगाया गया है. छात्रों ने आरोप लगाया है कि समारोह में छात्रों का धन का दुरूपयोग किया गया. नारेबाजी और काले झंडे दिखाने वाले छत्र का संबंध समाजवादी छात्र सभा और अन्य छात्र संगठन से है.


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