सरकार ने जारी की चेतावनी UC News सहित ये 42 चीनी ऐप्स चुरा रही है आपकी पर्सनल डेटा…
— December 2, 2017कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने कुछ ऐसे एप्स की लिस्ट जारी किया है जो हमारी पर्सनल डेटा को…
न्यूज़ डेस्क: ट्रिपल तलाक पर मोदी सरकार इस शीतकालीन सत्र में कड़े कानून बना सकती है. सरकार ने ट्रिपल तलाक का बिल राज्य सरकारों को भेज दिया है और राज्य कि सरकारों से उनकी राय जल्द मांगी है.
सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस नए कानून को लाएगी. ये कानून सिर्फ तीन तलाक पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा. इस बिल के मुताबिक़ तीन तलाक चाहें मौखिक हो, लिखित और या फिर मैसेज में, अवैध माना जाएगा. अगर कोई ऐसी हरकते करता है तो उसे 3 साल कि सज़ा और जुर्माना देना होगा. जुर्माने कि राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय कि जायेगी.
बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे.
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