चंद्रशेखर उर्फ़ रावण के लिए बढ़ी मुश्किल, सरकार ने लगाया रासुका

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हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ़ रावण. योगी सरकार ने उनपर रासुका लगाने का फैसला लिया है. जिला प्रसाशन ने रावण पर रासुका की कार्रवाई की है.

क्या है रासुका:

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है. यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है.

अगर सरकार को लगता कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दे सकती है. सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ा कर रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है. साथ ही, अगर उसे लगे कि वह व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है. इस कानून के तहत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है. इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है.

सहारनपुर में 5 मई को हुई जातीय हिंसा में आरोपी भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर रावण और डिप्टी चीफ कमल वालिया सहित 4 लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट ने चन्द्रशेखर रावण और डिप्टी चीफ कमल वालिया की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है.

कोर्ट ने जातीय हिंसा से जुड़े 4 मामलों में भीम आर्मी चीफ और डिप्टी चीफ सहित 4 लोगों को जमानत दे दी है. वहीं एक मामले में पहले ही भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर रावण को सेशन कोर्ट सहारनपुर से जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा आईटी एक्ट के एक मामले में सहारनपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही है.

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