इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हित में निर्वाचन आयोग को दिया यह सख्त आदेश


शिक्षकों को चुनाव से जुड़े हुए कार्यों को सौपनें को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि शिक्षकों से चुनाव संबंधी कार्य बच्चों की पढ़ाई के दौरान न ली जाए. आयोग शिक्षकों से काम लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उस दौरान शिक्षक छुट्टी पर हैं कि नहीं. अगर शिक्षक इस दौरान शिक्षण के कार्य में लगे हो तो उन्हें चुनाव संबंधी काम को न सौंपा जाए.


बता दें कि इस मामले में गाजियाबाद के यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ ने जनहित में एक याचिका दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है.

इस इस याचिक के जरिए शिक्षक संघ ने यह कहा है कि ‘अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और यह तभी संभव है, जब शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाए. लेकिन शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है.

हालांकि शिक्षक संघ के इस याचिका का विरोध करते हुए निर्वाचन आयोग ने यह दलील दी है कि चूँकि चुनाव का काम एक राष्ट्रीय काम है इसीलिए शिक्षकों को इस काम से दूर नहीं रखा जा सकता है. साथ ही उन्हें इस काम में लगाने से पहले निर्वाचन आयोग यह ध्यान रखता है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो पाए.






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