इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन हजारों प्राथमिक शिक्षकों को दिया बड़ा झटका


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही पंद्रह हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन व्यक्तियों का नियुक्ति पत्र जारी हो चूका है तो फिलहाल उन्हें नियुक्त न किया जाए. इस खबर के बाद राज्य के 15000 प्राथमिक शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि इन शिक्षकों को मंगलवार से ही नियुक्ति पत्र दिया जाना था लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद इसे रोक दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है क्योंकि इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को की जाएगी.


इस संबंध में न्यायमूर्ति राम सरन मौर्य ने दीपक कुमार तिवारी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर प्रदेश सरकार और अन्य विपक्षियों को एक माह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

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इस याचिका में यह लिखा हुआ है कि वर्ष 2014 में पंद्रह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन पर जारी की गई थी. इसमें डिप्लोमा इन एजूकेशन (स्पेशल एजूकेशन) करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया. याचीगणों ने यह कोर्स रिहैबिलेशन काउंसिल आफ इंडिया से किया था. उन्होंने आवेदन किया लेकिन उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया.


जिसके बाद इन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब जाकर हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिए लेकिन जब काउंसिलिंग होने लगा तो इनके प्रमाणपत्र को वैलिड नहीं मानकर नियुक्त ना करने फैसला किया. जबकि कोर्ट का यह भी कहना है कि जिन याचीगण के पास वैध डिग्री है तो उन्हें किसी भी कीमत पर काउंसिलिंग से बाहर नहीं किया जा सकता है.

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