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शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, हाईकोर्ट ने लिया उनके हित में एक ऐतिहासिक फैसला


शिक्षामित्रों के हित में हाईकोर्ट ने एक ऐतिहसिक फैसला लिया है. इस फैसले के तहत डि‍स्‍टेंस एजुकेशन के माध्यम से दो वर्ष का बीटीसी कोर्स करने वाले शिक्षामित्रों को एक बड़ी राहत दी गई है. बता दें कि उच्च न्यायालय में दो शिक्षामित्रो द्वारा एक याचिका दायर की गई थी. जिसमे कोर्ट से प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी टीचर की भर्तियों के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगीं गई थी. जिसपर कोर्ट ने अपनी हामी भर दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद बीटीसी कोर्स करन वाले तामाम ऐसे शिक्षामित्र अब प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे.


इस याचिका के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि शिक्षामित्रों को आवेदन करने दिया जाए और साथ ही उन्हें काउंसिलिंग भी कराई जाए. लेकिन फ़िलहाल हाईकोर्ट द्वारा आवेदनकर्ताओं के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर अगली तारीख तक रोक लगाया गया है. कोर्ट ने सरकार को इस मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा है. बताया जा रहा इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को की जाएगी.

उक्त आदेश न्यायाधीश डीके उपाध्याय की बेंच ने दो शिक्षामित्र अंजलि और दिनेश कुमार की ओर से दायर एक रिट याचिका पर पारित किया है. इस विषय पर इन दोनों याचियों के वकील अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी ने यह जानकारी दी है कि यूपी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल 18,448 असि‍स्‍टेंट टीचर की नियुक्ति के लिए 25 और 28 जून को भर्ती निकाल कर अवेदन जमा कराया गया था. जिसके बाद डि‍स्‍टेंस एजुकेशन के माध्यम से दो वर्ष का बीटीसी कोर्स करने वाले आवेदकों को अयोग्य करार दे दिया गया था. जिसके विरोध में हाईकोर्ट में उक्त याचिका दायर की गई थी.

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