गैंगरेप के आरोप में दोषी पाए गये सपा नेता और पूर्व मंत्री, SIT ने…!
— June 2, 2017
Edited by: satish kumar on June 2, 2017.
file photo
लखनऊ: SIT ने सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उसके 7 गुर्गों को एक गैंगरेप के मामले में दोषी पाया है. SIT ने दर्ज चार्जशीट के बयान में कहा है कि प्रजापति द्वारा पीड़िता को कई बार कॉल किया गया और मैसेज भेजे गए. लेकिन प्रजापति के पत्नी का कहना था कि उनको मोबाइल इस्तेमाल करना ही नहीं आता है. SIT ने कॉल, मैसेज, कमलबंद बयान और एक गवाह के बयान को आधार मान कर प्रजापति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है.
आपको बताते चले कि यह मामला चित्रकूट का है जहाँ कि पीड़िता रहने वाली है. पीड़िता का आरोप है कि मौरंग का पट्टा दिलाने के बहाने प्रजापति और उसके 7 गुर्गे ने उसके साथ रेप किया और साथ ही उसके नाबालिग बेटी के साथ भी रेप करने की कोशिश की गई थी. इस घटना को सुलझाने के लिए मामला को सबसे पहले सीओ अमिता सिंह फिर बाद में अवनीश मिश्रा को दिया गया.
कदाचार के आरोप में इस मामले को छीनकर एसआईटी को सौप दिया गया. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति और उसके 7 गुर्गों के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में गैंगरेप, रेप की कोशिश, पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया था.
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