योगी कैबिनेट का अब तक का ऐतिहासिक फैसला, अगर किया ये अपराध तो होगी फांसी

यूपी में योगी कैबिनेट ने अब तक का सबसे ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है. सरकार ने सूबे में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए दोषियों को फांसी की सजा देने का निर्णय लिया है. जिसके लिए सरकार ने आबकारी एक्ट में नई धारा जोड़ी है.

इस धारा के तहत शराब से मौत या स्थायी अपंगता पर दोषियों को आजीवन कारावास या 10 लाख का जुर्माना या दोनों अथवा मृत्यदंड तक का प्रावधान किया गया है. बता दें कि जहरीली शराब से हुई मौत पर ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है.

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई. जिसमें, आबकारी अधिनियम 1910 काफी पुराना होने के कारण इसकी दो दर्जन से अधिक धाराएं बदली गई हैं. साथ ही गिरफ़्तारी, निरुद्ध बरामदगी, सर्च वारंट, जमानत और गैर जमानती वारंट धाराओं में संशोधन कर अफसरों के अधिकार भी बढ़ाये गए हैं.

गौरतलब है कि अभी तक अवैध शराब पीने से मौत होने पर सिर्फ मामूली जुर्माना का प्रावधान था जो 500 से 2000 रुपये तक का होता था. इस पर स्पष्टता देते हुए आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने यह भी बताया कि अवैध शराब के कारोबार को शह देने, उसमें मिलीभगत या लापरवाही पर विभाग के अफसरों को निलंबित या बर्खास्त किया जायेगा .

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