आचार संहिता के उल्लंघन मामले में इस बड़े नेता को अदालत से लगा तगड़ा झटका


अमेठी/सुल्तानपुर. आम आदमी पार्टी के नेताओं एवं विधायकों को लेकर आ रही खबरों के बिच एक और बड़ी खबर समाने आई है. आपको बता दें कि इसा बार आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आप नेता कुमार विश्वास को एसीजेएम षष्टम की अदालत से तगड़ा झटका लगा है. न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने उनकी तरफ से राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ पड़ी तहरीर के बाबत कार्रवाई की आख्या तलब करने संबंधी अर्जी को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है और दोनों मामलों में उनमोचन अर्जी व आरोप पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि नियत की है.


सनद रहे कि गौरीगंज कोतवाली में बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 18 अप्रैल को आप नेता कुमार विश्वास जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी नेता विनोद मिश्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चन्द्रकान्त दूबे समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए थे. इस दौरान मुकदमा न लिखे जाने पर पुलिस कर्मियों व आप कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ. जिसके संबंध में सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने समेत अन्य आरोप लगाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष रतन सिंह ने कुमार विश्वास समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके संबंध में एसीजेएम षष्टम की अदालत में अकेले कुमार विश्वास के खिलाफ आरोप तय किए जाने के बिन्दु पर सुनवाई चल रही है.

इस दौरान उनकी तरफ से आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के समय कुमार विश्वास की तरफ से थाने पर दी गई तहरीर के बाबत थाने से आख्या तलब करने की मांग की गई एवं आरोपों को निराधार बताते हुए उन्मोचित किए जाने की भी अर्जी पड़ी. जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने उनके अधिवक्ता एमपी त्रिपाठी व सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना. जिसके उपरान्त कुमार विश्वास के पक्ष से उठाये गए तर्कों को निराधार मानते हुए अभिलेख तलब किए जाने संबंधी अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने आगामी 21 अक्टूबर के लिए उनके उनमोचन अर्जी व आरोप तय किए जाने के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि नियत की है.

वहीं इसी थानाक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान ही कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज अवैध प्रचार सामाग्री एवं आचार सहिता के उल्लंघन संबंधी दूसरे मामले में भी उनके खिलाफ लगे आरोपों उनके अधिवक्ता ने निराधार बताते हुए उनमोचित किए जाने की अर्जी दी है. जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी ने आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा है. न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आगामी 21 अक्टूबर को उन्मोचन अर्जी पर आपत्ति एवं उसके निस्तारण की तिथि तय की है.


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