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हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अध्यापकों की बढ़ सकती है मुश्किलें


यूपी में सिर्फ वही शिक्षक हेडमास्टर बन सकेंगे जो टीईटी की परीक्षा पास कर चुके है. साथ ही इसके लिए उनके कुआलिफीकेशन में भी किसी भी प्रकार की कोई छुट नहीं दी जाएगी. इस मामले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट हेडमास्टर की बहाली को लेकर यह आदेश जारी किया है.


आपको बता दें कि हेडमास्टर की बहाली के लिए शिक्षक नि‍यमावली के संशोधि‍त नि‍यम को चुनौती देने के लि‍ए वि‍नोद कुमार शुक्‍ला के द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें यह दलील दी गई थी कि जिन आध्यापकों के पास पांच साल अध्यापन का कार्य अनुभव है. उन्हें टीईटी पास होने के जरूरत नही है. जिसके बाद जस्‍टि‍स बी अमि‍त स्‍थालेकर ने सनुवाई करते हुए इस यचिका को ख़ारिज कर दिया है और उक्त फैसला लिया है.

बताया जा रहा है कि दो जनवरी 2016 को जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापकों को हेडमास्‍टर के पद पर नियुक्त करने के लिए जारी किए गए विज्ञापन को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट द्वारा सुनबाई की जा चुकी है.


हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह बताया है कि हेडमास्टर बनने के लिए सहायक आध्यापकों की न्यूनतम योग्यता टीईटी पास होना होगा. इसके साथ ही उनके पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापन का पांच साल का अनुभव भी होना चाहिए तभी वे हेडमास्टर के पद के पात्र माने जाएंगे.

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