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इलाहबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को दिया बड़ा झटका


एजेंसी: हाईकोर्ट ने संत रविदास नगर के दारोगा रमेश चैबे के निलंबन व स्थानांनतरण आदेश पर रोक लगा दी और इस संबंध में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. रमेश चैबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी पर विधायक अबू आजमी के इशारे पर परेशन करने का आरोप लगाया है. याचिका पर जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता अनूप द्विवेदी ने बताया कि 27 जनवरी 2016 को रमेश ने मांस लदा ट्रक पकड़ा था. इसका नमूना जांच के लिए भेजा गया तथा शेष मांस सीजेएम के आदेश से नष्ट कर दिया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी उस पर ट्रक रिलीज करने का दबाव बनाते रहे.

उसने रिलीज से इंकार कर दिया तो उसे निलंबित कर दिया गया. लेकिन अब हाईकोर्ट ने उसके निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी. याची ने जब हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अधिकारियों को देनी चाही तो उसे बताया गया कि उसका स्थानांतरण मऊ कर दिया गया तथा उसे कानपुर में अटैच किया गया है. इस आदेश को भी चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने स्थानांतरण और संबद्धता आदेश पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है.


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