बड़ा खबर: इलहाबाद हाई कोर्ट ने तीन तलाक को लेकर सुनाया बड़ा फैसला!
— December 8, 2016
Edited by: chandramohan pandey on December 8, 2016.
ताजा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से है जहा कोर्ट ने तीन तलाक पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बताया.दरअसल में
क्रमश हाईकोर्ट ने बुलंदशहर की हिना और उमरबी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. बता दे की 24 वर्षीय हिना की शादी 53 साल के एक शख्स से हुई थी, जिसने उसे बाद में तलाक दे दिया था. जिसके बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट में अपिल की थी.
वहीं दूसरी याचिका उमरबी का पति दुबई में रहता है, जिसने उसे फोन पर तलाक दे दिया था. इसके बाद उसने अपने प्रेमिका के साथ शादी कर ली थी. जब उमरबी का पति दुबई से लौटा तो उसने हाईकोर्ट में कहा कि उसने तलाक दिया ही नहीं. उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए झूठ बोला है. इस पर कोर्ट ने उसे एसएसपी के पास जाने को कहा. वहीं हाईकोर्ट ने कहा की पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है,यहां तक कि पवित्र कुरान में भी तलाक को सही नहीं माना गया है.
अदालत ने कहा कि तीन तलाक की इस्लामिक कानून गलत व्याख्या कर रहा है. तीन तलाक महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है. एक प्राइवेट न्यूज़ चैनेल से बात चित के दौरान यह बात महली साहब ने की-इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला शरियत के खिलाफ है. इस फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऊपरी अदालत में चुनौती देगा.
— रशीद फिरंगी महली (इस्लामिक विद्वान)
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