सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के दिन मिलेंगे ये सभी लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

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उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत सभी कर्मियों को रिटायरमेंट के दिन ही सारे लाभों और विधाओं को दिया जाएगा. यह निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया है. सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी आदि के भुगतान में होने वाली देरी और परेशानी को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति तिथि की शाम को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान कर दिया जाए.


जबकि माननीय न्यायालय का यह कहना है कि अगर परिलाभों के भुगतानों में कोई वैधानिक अड़चन न हो तो भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को दिए अपने निर्देश में यह भी कहा है कि तय समय के अंदर अगर सेवानिवृत्ति परिलाभों भुगतान नहीं होता है वास्तविक भुगतान किये जाने तक ब्याज का भुगतान किया जाए. न्यायालय के अनुसार इस ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

जिसकी बसूली सरकार संबंधित लापरवाह कर्मी से कर सकती हैं. सूत्रों के अनुसार यह बड़ा आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल ने सुनाया हैं. कहा जा रहा है कि रिटायरकर्मियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में हो रही देरी के संबंध में झांसी के योगेंद्र सिंह व दो अन्य लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. जिसपर ही सनुवाई करते हुए ही न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल उक्त फैसला लिया हैं.

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