रेलवे यात्रा में असुविधा के लिए 75 हजार रुपये!
— June 4, 2017
Edited by: satish kumar on June 4, 2017.
न्यूज़ डेस्क: रेलवे यात्रा के दौरान हुई असुविधा के लिए दिल्ली के निवाशी वी. विजय कुमार के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे को 75 हजार रुपये मुआवाजे देने को कहा है. यह मामला 23 मार्च 2013 का है जब वी. विजय कुमार जिन्होंने यह आरोप लगाया है कि जब वे विशाखापत्नाम से दिल्ली वापस आ रहे थे उस समय जब वे मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन पहुचे तो उनकी रिजर्व्ड सीट पे कोई और व्यक्ति उनकी सीट पर आकर बैठ गया.
जब उन्होंने उसका विरोध किया और दूसरी यात्री के न हटने पर उन्होंने टिकेट चेकर को खोजने लगे जब वह भी नहीं मिला तो मामला बढ गया जिससे वहा बैठे अन्य यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी. इस मामले में उन्होंने दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सामने शिकायत की थी. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस वीणा बीरबल ने जिला फोरम द्वारा दिए गए 75 हजार रुपये को सही मानकर कहा कि उस दिन ड्यूटी पर तैनात उस टिकेट चेकर की सैलरी का एक तिहाई हिस्सा काटकर यात्री को मुआवाजा दिया जाए.
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