बिग ब्रेकिंग: बीजेपी को लगा झटका, सीएम आदित्यनाथ और उपमुख्यंत्री केशव मौर्या की क्या जाएगी कुर्सी? लखनऊ हाई कोर्ट में अयोग्य करा….!
— May 16, 2017
Edited by: chandramohan pandey on May 16, 2017.
सूबे के सीएम आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ याचिका दायर हुआ है. इस याचिका में सीएम योगी और केशव मौर्या को अयोग्य ठहराने कि मांग कि गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सांसद किसी राज्य का मंत्री नही बन सकता है यह संविधान के अनुच्छेद 101:2: का उलंघन है.
ऐसे में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्या का अयोग्य करार करना चाहिए क्योकि अभी भी दोनों सांसद है. अब इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 24 मई कि तारीख को तय किया गया है. न्याधिस सुधीर अग्रवाल और न्याधिस वीरेंद्र कुमार कि खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संजय शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है. अगर लखनऊ हाई कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाता है तो दोनो सांसद अयोग्य हो जायेंगे.अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है.
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