ब्रेकिंग: हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला, अब योगी सरकार में इन 2 जातियों को आरक्षण में किया जायेगा शामिल!
— April 13, 2017
Edited by: chandramohan pandey on April 13, 2017.
इलहाबाद बाद हाई कोर्ट ने आज एक दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के आने के बाद से योगी सरकार को 6 महीने के अंदर इन 2 जातियों को आरक्षण में शामिल करना होगा. साथ ही महत्वपूर्ण बात ये है कि योगी सरकार इन दोनों जातियों को किस श्रेणी में रखती है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि इन दोनों जातियों को पिछड़ी जाति की सूची में रखा जाता है.
मुख्य न्यामूर्ति डीबी भोसले और न्यामूर्ति यशवंत वर्मा की खंड पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए योगी सरकार को कोर्ट के तरफ से आदेश दिया कि वो 6 महीने में नियमानुसार व्यवस्था बनाकर ‘भर’ और ‘राजभर’ जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा मुहया कराए. अब इन दोनों जाति के लोगों को राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को अर्जी देने पर आगे की कार्रवाई पूरी हो सकेगी. आपको बता दे कि ‘भर’ और ‘राजभर’चलते घुमंतू जाति की श्रेणी में आने वाले लोगों की योगी सरकार अलग से व्यवस्था करेगी.
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