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इलाहबाद हाईकोर्ट ने लिया यह बड़ा फैसला, अब यूपी सरकार को रोकनी होगी इस विभाग की बहाली


इलाहबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगाने का आदेश दिया है. माननीय हाईकोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार के द्वारा सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को समाप्त कर दिया गया था. जबकि केवल सिपाहियों की भर्ती सभी अभियर्थियों के हाईस्कूल और इंटर के अंकों देखकर और इन अभियर्थियों का फिजिकल टेस्ट के आधार पर की जा रही थी.


उक्त वजहों के कारण से ही हाईकोर्ट द्वारा पुलिस भर्ती पर फ़िलहाल प्रतिबन्ध लगा दिया गया है. इसके आलावा यह बताया जा रहा है पुलिस भर्ती के इस मामले पर अगली सुनवाई माननीय हाईकोर्ट में इसी वर्ष 22 जुलाई को होगी. बता दें की हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद प्रदेश के कुल 33800 पुलिस अभियर्थियों की बहाली रुक जाएगी. जिसमे 28 हजार पुरुष और 5800 महिला अभियर्थी शामिल है.

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